पैनकार्ड से लिंक कर लें आधारकार्ड, नहीं तो काटने पड़ेंगे चक्कर, एक जनवरी से होगी कार्रवाई

फरीदाबाद
पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने का अब मात्र एक दिन शेष है, अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 31 दिसंबर 2019 के बाद एक जनवरी से यह अवैध माना जाएगा। वहीं पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आप निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए विभाग ने एक बार फिर लोगों से पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अपील की है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है, जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आयकर रिटर्न भरने वाले हर व्यक्ति के लिए पैन से आधार को लिंक करना जरूरी है।

इसके लिए विभाग पहले भी कई बार लोगों को समय दे चुका है। लोगों को बार-बार हिदायत दी जा रही है कि वह पैन का आधार से लिंक करवा लें। अब पैन कार्ड से आधार लिंक करने के लिए लोगों के पास मात्र एक दिन का समय बचा है। पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में अगली बार से ऑनलाइन आईटीआर (रिर्टन) फाइल नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिफंड रुक सकता है, साथ ही, पैन कार्ड अवैध हो जाएगा।

घर बैठकर भी कर सकते है आधार लिंक

आयकर विभाग की वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया पर भी जाकर लोग अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। पैन-आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको %लिंक आधार% ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम डालना होगा। ये जानकारियां भरने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त संजीव यादव ने कहा कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए लोगों से बार-बार अपील की जा रही है। लोगों के पास एक दिन बाकी है। लोग अपने पैन कार्ड को विभाग में आकर आधार लिंक करवा सकते हैं। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर आधार लिंक कर सकते हैं।

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